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पैन कार्ड धारको को इन गलतियों से होगा बड़ा नुकसान, समय से पहले सुधारे

देश में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लगभग सभी लोगो का पैन कार्ड बना हुआ है या लोग बनवा रहे है। क्योकि पैन कार्ड फाइनेंसियल सम्बंधित गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण हो चूका है। इसके बिना बैंक खाते नहीं खोल सकते है। ना ही बीमा म्यूच्यूअल फण्ड एवं अन्य निवेश के विकल्प ले सकते है। देश में पैन एवं आधार महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चूका है। ऐसे में बहुत से लोग पैन कार्ड को लेकर कुछ गलतिया करते है जो उन पर भारी पड़ने वाली है। 
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pan card
हाल ही में बजट जारी हुआ है। जिसमे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर भरने वालो को बड़ी अपडेट भी दी है। आयकर सीमा बढ़ चुकी है। लेकिन इसमें के अपडेट और भी है की बैंको में जो FD पर TDS कटेगा। उसके और पैन कार्ड के बीच काफी गहरा संबध है। बजट में कहा गया था की जिन लोगो के पास पैन कार्ड नहीं है या फिर उनका पैन आधार या बैंक खातों से लिंक नहीं है या FD में पैन कार्ड की जानकारी नहीं शामिल है। ऐसी स्थिति में TDS कटौती दर अधिक रहने वाली है। पैन कार्ड बैंक खातों के साथ साथ अन्य कई कार्यो के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आज के समय में पैन नहीं है तो आप बैंक खाते नहीं खुलवा सकते है, म्यूच्यूअल फंड या फिर अन्य प्रकार से निवेश नहीं कर सकते है। 50 हजार रु से अधिक की राशि यदि जमा करनी है तो पैन कार्ड चाहिए, यदि डीमेट अकॉउंट चाहिए तो पैन कार्ड चाहिए। यानि की पैन कार्ड इस टाइम महत्पूर्ण है। 

लेकिन पैन कार्ड से जुडी कुछ गलतिया होती है जो लोगो के लिए काफी भारी पड़ने वाली है। बहुत से लोगो को पैन कार्ड एक सामान्य दस्तावेज की तरह ही लगता है, जैसे की ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पैन कार्ड को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते है क्योकि वो निवेश या फिर अन्य कार्यो में इतना इंटरस्टेड नहीं होते है। इसलिए उनके पैन कार्ड का उपयोग भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी पैन कार्ड से सम्बंधित गलतियों सम्बन्धित नियम तो सबके लिए समान रूप से लागु है। 

छोटी छोटी गलतिया कर सकती है बड़ा नुकसान 

पैन कार्ड से जुडी लापरवाही पैन कार्ड धारको को दिक्क्तों में डाल सकती है। बहुत से लोग ऐसे है जिनके पास एक से अधिक पैन कार्ड होते है। और वो एक पैन कार्ड को सरेंडर नहीं करते है। जबकि नियम के मुताबिक देश में एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। यदि इससे अधिक पैन कार्ड किसी व्यक्ति के पास है तो उस पर फर्जीवाड़े की कार्रवाई के साथ 10 हजार रु तक जुर्माना लग सकता है। आयकर के नियमो के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड है तो इस स्थिति में एक पैन कार्ड को सरेंडर करना चाहिए। यदि विभाग से बात छुपाई जाती है तो समय आने पर पैन कार्ड धारक को दिक्क्त हो सकती है। 

दूसरे व्यक्ति को पैन कार्ड इस्तेमाल के लिए देना या फिर पैन का खो जाना 

पैन कार्ड का सीधा सम्बन्ध आपकी आय से होता है। यदि आपका पैन कार्ड खो जाता है और ऐसे किसी व्यक्ति को मिल जाता है जो आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करता है। कही पर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करता है और आयकर की निगाह में ये मामला आता है तो आपको दिक्क्त होगी। या फिर आप खुद से अपना पैन कार्ड किसी को हाई ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल करने देते है या फिर अन्य कार्य के लिए देते है तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। पैन कार्ड खो जाता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए। इसके अलावा, आयकर विभाग और अपने बैंक को इसकी सूचना देना भी जरूरी है, ताकि किसी भी संभावित धोखाधड़ी से बचा जा सके.

पैन बनवाते समय गलत जानकारी देना पड़ेगा भारी 

यदि आपका पैन कार्ड नहीं बना है लेकिन बनवाने के लिए आपने आवेदन किया हुआ है। और इसमें आपने कोई गलत जानकारी दी है। तो पैन कार्ड हो सकता है की बन जाए लेकिन आपको बाद में दिक्क़ते होने वाली है। आपके बैंक खाते में जानकारी मैच नहीं होगी तो दिक्क्त होगी। कही पर निवेश कर रहे है तो पैन आधार की जानकारी मैच नहीं होगी तो दिक्क्त होगी। यदि कॅश डिपाजिट कर रहे है और रकम बड़ी है तो पैन कार्ड की जरुरत होती है और उस समय जानकारी मैच नहीं होने से आप डिपाजिट नहीं कर पाएंगे। 

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