नौकरी करने वालो पर सरकार मेहरबान, बजट में बड़ी छूट की घोषणा

फ़िलहाल बजट को लेकर मध्यम वर्ग काफी खुश है क्योकि ये बजट उनकी उम्मीदों के मुताबिक ही रहा है। काफी समय से नौकरी करने वालो की मांग थी की आयकर की सीमा को बढ़ाया जाए। जिससे उनके लिए बचत करने में मदद हो और ये मांग पूर्ण भी हो गई है। फ़िलहाल देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर की सीमा को 5 लाख रु और बढ़ा दिया है यानि की पहले 7 लाख रु तक आयकर में छूट थी लेकिन अब 12 लाख रु तक आयकर में छूट मिलेगी, जिससे नौकरी करने वाले लोगो के लिए बचत करने का विकल्प खुल चूका है। इसमें सबसे अधिक फायदा मिडिल क्लास लोगो को होने वाला है।
नौकरी करने वालो को होगा काफी फायदा
नौकरी के साथ साथ ऐसे लोग जिनकी सालाना आय 12 लाख रु से कम है लेकिन 7 लाख रु से अधिक है उनको काफी फायदा होगा। उनका पूरा पैसा जो टैक्स में जाता था वो बचेगा। इससे इन लोगो की बचत का विकल्प खुल गया है। जिससे पारिवारिक खर्च अच्छे से कर सकेंगे और बचत भी कर सकेंगे। पहले 7 लाख रु से अधिक इनकम पर इनको टैक्स भरना होता था। लेकिन अब टैक्स का पैसा उनकी ही जेब में रहेगा। जिससे वो निवेश कर सकते है। बेहतर भविष्य के लिए प्लान तय कर सकते है।
आयकर सीमा में इजाफा जरुरी
अभी के समय में डिजिटल युग है। और तेजी के साथ लोगो की आय भी बढ़ रही है। 100 में से 50 फीसदी लोग ऐसे है जिनकी सालाना आय 7 लाख रु से ऊपर चली जाती है। और ऐसे में उनको टैक्स का पैसा देना ही होता है। ऐसे में देश में लोगो की बढ़ती आर्थिक स्थिति के हिसाब से टैक्स सीमा इजाफा जरुरी था। इससे लोगो को बचत के अधिक विकल्प मिलेंगे। छोटे मझोले उधोगो एवं अन्य प्रकार के स्टार्टअप को भी इससे काफी मदद होगी। टैक्स सीमा में बढ़ोतरी से अधिक खर्च की सीमा होगी जिससे रोजगार के अवसर भी बनेंगे।
डिडक्शन का भी मिलेगा फायदा
12 लाख रु तक तो टैक्स माफ़ होगा साथ में डिडक्शन की सुविधा भी मिलेगी। यानि की सरकार की तरफ से व्यक्ति को जो डिडक्शन की सुविधा मिलती है आयकर में उसको मिलाकर 12.75 लाख रु तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। देश में नौकरी पेशा वालो को ही बजट में सुविधा नहीं मिली है बल्कि बुजुर्गो को भी सुविधा का लाभ मिलेगा। आज बजट में सीनियर सिटिज़न के लिए जो आयकर में छूट दी जाती थी वो अब 50 से बढ़ाकर 1 लाख रु कर दिया गया है। पोस्ट ऑफिस में निवेश या फिर बैंको में जमा पर जो आय होती है ब्याज के रूप में उस पर छूट को बढ़ाया गया है।