रेवाड़ी, 04 जून 2025: जिन लोगों को पटाखों से प्रेम है और आतिशबाजी करने का शौख रखते है उनके लिए बुरी खबर है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पटाखों (Firecrackers) को चलाने, रखने और बेचने पर अब रोक लगा दी गई है। साथ ही रेवाड़ी के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, नॉएडा आदि में भी रोक लगाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने एनसीआर (NCR) क्षेत्र में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। Fireworks have been banned.
वायु गुणवत्ता पर रखी जाएगी नजर
जिलाधीश एवं डीसी श्री अभिषेक मीणा ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) के क्षेत्रीय अधिकारियों को वायु गुणवत्ता (Air Quality) की लगातार निगरानी करने के लिए कहा गया है। यह कदम जिले में बढ़ते प्रदूषण (Pollution) को रोकने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों को नियमित रूप से हवा की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। पटाखों को बन कर दिया गया है। Fireworks have been banned.
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला
यह प्रतिबंध हरियाणा सरकार (Haryana Government) के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग (Environment and Climate Change Department) की ओर से लागू किया गया है। यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का हिस्सा है, जिसमें एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए सख्त नियम बनाने को कहा गया था। इस नियम के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (Online Platform) के जरिए पटाखों की बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक लगाई गई है। Fireworks have been banned.
जनहित में उठाया गया कदम
जिलाधीश ने कहा कि यह फैसला जनहित (Public Interest) में लिया गया है ताकि हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने सभी नागरिकों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection) और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उठाया गया है।