हिसार में 13 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला: कोर्ट ने पड़ोसी को 3 साल कैद की सजा सुनाई

Haryana News: हिसार में तीन साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में आखिरकार न्याय की आवाज़ गूंजी है। जिला अदालत ने एक 13 वर्षीय बच्ची से गलत हरकत करने के दोषी पड़ोसी को तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने सुनाया।

इस मामले की शुरुआत नवंबर 2021 की उस शाम से हुई थी, जब घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची अचानक गायब मिल गई। परिवार को पहली बार शक तब हुआ जब बच्ची की जेठानी ने बताया कि पास में रहने वाला व्यक्ति उसे अपने घर की तरफ ले जाता दिखा है। कुछ ही मिनटों में माहौल तनावपूर्ण हो गया—मां और जेठानी दोनों भागते हुए पड़ोसी के घर पहुंचे।Haryana News

दरवाज़ा खुला तो सामने घबराई हुई बच्ची थी और आरोपी दीवार फांदकर भाग चुका था। बच्ची ने सिसकते हुए बताया कि रिश्ते में दादा लगने वाला व्यक्ति किसी चीज़ का लालच देकर उसे अपने घर ले गया और वहीं उसके साथ छेड़छाड़ की।Haryana News

परिवार ने तुरंत महिला थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। जांच और गवाही के बाद अदालत ने माना कि बच्ची ने जो भय और सदमे में कहा था, वह सच्चाई पर आधारित है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि “कम उम्र के बच्चे पर मनोवैज्ञानिक असर पैदा करने वाला अपराध समाज के लिए खतरा है, इसलिए कठोर दंड आवश्यक है।”Haryana News

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस फैसले ने नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर सख्त रुख अपनाने की उम्मीद को और मजबूत किया है। परिवार ने कोर्ट के निर्णय को राहत बताते हुए कहा कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें न्याय मिला है।Haryana News

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