दिल्ली, 05 जून 2025: दिल्ली सरकार ने बकरा-ईद (Bakrid) के मौके पर अवैध पशु बलि (Illegal Animal Sacrifice) को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम कानून व्यवस्था, सार्वजनिक स्वच्छता (Public Hygiene) और पशु कल्याण (Animal Welfare) को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
गाय और ऊँट की बलि पर सख्त पाबंदी
दिल्ली सरकार ने अपनी एडवाइजरी में साफ किया है कि गाय और ऊँट की बलि (Sacrifice of Cows and Camels) पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसे अपराध माना जाएगा। इसके अलावा, केवल पहले से निर्धारित स्लॉटर हाउस (Slaughterhouse) में ही पशुओं की बलि की अनुमति होगी। किसी भी अन्य जगह पर बलि करना गैरकानूनी होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर बलि नहीं
सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों (Public Places) पर पशु बलि की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे अवैध बलि के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। यह कदम शहर में स्वच्छता और शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह फैसला पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और अवैध गतिविधियों से बचें।
पुलिस को सख्त निर्देश
दिल्ली पुलिस को अवैध बलि (Illegal Sacrifice) के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह कदम बकरा-ईद के दौरान होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है। दिल्ली सरकार का यह फैसला कानून का पालन करने और पशु कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।