बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स (DNA Entertainment Networks) द्वारा दायर याचिकाओं पर अगली सुनवाई 12 जून, 2025 को तय की है। ये याचिकाएं बेंगलुरु स्टेडियम भगदड़ (Bengaluru Stadium Stampede) मामले में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को चुनौती देती हैं।
जवाबी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश होगी
हाई कोर्ट (High Court) ने आदेश दिया है कि एडवोकेट जनरल (Advocate General) को इस मामले में जवाबी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे (sealed cover) में पेश करनी होगी। यह कदम भगदड़ (stampede) की घटना के बाद उठाए गए कानूनी और प्रशासनिक कदमों की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 4 जून, 2025 को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम (M. Chinnaswamy Stadium) के बाहर हुई भगदड़ (stampede) में 11 लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के आईपीएल (IPL) ट्रॉफी जीतने की खुशी में हुई थी। इस घटना ने न केवल खेल प्रेमियों को हिलाकर रख दिया, बल्कि प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए।
हाई कोर्ट (High Court) का रुख
हाई कोर्ट (High Court) ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता (personal liberty) के मुद्दे को उठाया। कोर्ट ने राज्य सरकार (state government) के रुख पर आपत्ति जताई, जो अंतरिम राहत (interim relief) देने के खिलाफ थी। न्यायाधीश (judge) ने कहा, “यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता (personal liberty) से जुड़ा है, और हमें इसे गंभीरता से लेना होगा।” इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। कांग्रेस (Congress) के शीर्ष नेतृत्व ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री (Chief Minister) और उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) को दिल्ली बुलाया, जहां उन्होंने इस मुद्दे पर रणनीति बनाई। विपक्ष (opposition) ने मांग की कि इस घटना पर तीन दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र (special legislative session) बुलाया जाए, ताकि इसकी गंभीरता पर चर्चा हो सके।
Bengaluru stampede: Karnataka HC posts next hearing to June 12. Advocate General to file reply in sealed cover pic.twitter.com/PQ3RfTOPC4
— Press Trust of India (@PTI_News) June 10, 2025