Income Tax Exemption : बिमा पॉलिसी धारकों के लिए इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है जिसमे कहा जा रहा है की बिमा पॉलिसी धारकों के लिए भी अब नियम बदल दिए गए है। देखिये इस आर्टिकल में अब बिमा पॉलिसी धारकों को 10D के तहत कितने रूपए की छूट मिलेगी।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10डी) बिमा पॉलिसी धारकों को एक विशेष अधिकार देती है जिसमे की उनको बिमा पॉलिसी पर करों में छूट प्रदान का काम करती है। जिन लोगों ने बिमा पॉलिसी करवा रखी है उन सभी को ये आर्टिकल आखिर तक जरूर पढ़ना चाहिए।
आपको बता दे की बिमा पॉलिसी धारक 10D के तहत कर लाभ कुछ नियम और शर्तों के आधार पर ही ले सकता है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है की बिमा पॉलिसी केवल जीवन बिमा की पॉलिसी होनी चाहिए तभी 10D के तहत आपको क्र लाभ मिल सकता है।
इसके साथ छूट तभी मिलेगी जब पॉलिसी परिपक्व हो जाती है यानि की पॉलिसी अपनी तय अवधि के अंत तक पहुंच गई है और पॉलिसीधारक परिपक्वता आय प्राप्त करने के लिए पात्र है।
इसके साथ ही बिमा पॉलिसी के दौरान किये गए प्रीमियम के भुगतान कितशी भी एक निश्चित फीसदी के हिसाब से होनी जरुरी है। इसमें 1 अप्रैल 2012 को या उसके बाद जारी की गई सभी बिमा पॉलिसियों के लिए सीमा बीमा राशि का 10 फीसदी थी और इस तिथि से पहले जारी की गई सभी बिमा पॉलिसियों के लिए 20 फीसदी थी।
बिमा पॉलिसी धारक को आयकर के अधिनियम की धारा 10D के तहत अधिकतम देश लाख रूपए तक की छूट मिल सकती है। इसके साथ ही इसमें नियम और शर्तों का भी पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। जो क्र लाभ मिलता है वो बिमा की कुल परिपक धनराशि पर लागु होता है।
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Subham Morya
मैं शुभम मौर्या पिछले 2 सालों से न्यूज़ कंटेंट लेखन कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। मैं nflspice.com के साथ में मई 2023 से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार अपनी न्यूज़ लेखन का कार्य आप सबसे के लिए कर रहा हूँ। न्यूज़ लेखन एक कला है और सबसे बड़ी बात की न्यूज़ को सही ढंग से समझाना ही सबसे बड़ी कला मानी जाती है और इसी कोशिश में इसको लगातार निखारने का प्रयास कर रहा हूँ।