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NPS
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अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और अभी तक नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) (National Pension System) के तहत हैं, तो आपके पास यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) (Unified Pension Scheme) में आने का आखिरी मौका है। सरकार ने UPS में शिफ्ट होने के लिए 30 जून 2025 तक की डेडलाइन तय की है। अगर आपने इस तारीख तक UPS के लिए आवेदन नहीं किया, तो आप अपने आप NPS में ही बने रहेंगे और बाद में UPS का विकल्प नहीं मिलेगा।

UPS और NPS में क्या है फर्क?

NPS में आपकी सैलरी का हिस्सा शेयर बाजार और अन्य निवेशों में लगाया जाता है, जिससे मिलने वाला रिटर्न ही आपकी पेंशन बनती है। इसमें कोई फिक्स पेंशन नहीं मिलती, यानी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। वहीं, UPS में रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% हर महीने पेंशन के रूप में मिलता है। UPS में कम से कम 10 साल की सर्विस पर 10,000 रुपये की न्यूनतम गारंटीड पेंशन भी तय है, और 25 साल या उससे ज्यादा सेवा पर 50% बेसिक पेंशन मिलती है।

कौन कर सकता है UPS के लिए आवेदन?

  • वे सभी केंद्रीय कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में हैं और NPS के तहत कवर हैं, UPS के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • जिनकी सेवा कम से कम 10 या 25 साल पूरी हो चुकी है, वे UPS का लाभ ले सकते हैं।
  • आवेदन के लिए आप ऑनलाइन e-NPS पोर्टल या ऑफलाइन फॉर्म A2 भरकर अपने नोडल ऑफिस में जमा कर सकते हैं।

कौनसी पेंशन स्कीम है बेस्ट?

अगर आप रिटायरमेंट के बाद निश्चित मासिक पेंशन (Fixed Pension) और भविष्य की आय सुरक्षा चाहते हैं, तो UPS आपके लिए बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें फिक्स पेंशन की गारंटी मिलती है245। वहीं, अगर आपको शेयर बाजार की समझ है और लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो NPS में भी अच्छे रिटर्न की संभावना रहती है2। दोनों स्कीम्स में से आपको अपनी जरूरत और भविष्य की योजना के हिसाब से चुनाव करना चाहिए।

आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी बातें

  • UPS के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है।
  • एक बार UPS चुनने के बाद वापस NPS में नहीं जाया जा सकता।
  • आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है।
  • अगर आपने तय समय सीमा में आवेदन नहीं किया, तो आप NPS में ही रहेंगे।
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