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प्राकृतिक आपदा में मिलेगी किसानो को मदद, सरकार की ये योजना बनेगी वरदान

 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के किसानो के लिए वरदान के रूप में काम कर रही है। फसलों में होने वाले प्राकृतिक नुकसान की भरपाई के लिए इस योजना के तहत बीमा किया जाता है। जिन किसानो ने साल 2024 से 2025 के लिए फसलों का बिमा नहीं करवाया है वो लोग इसके लिए 31 दिसम्बर तक बीमा करवा सकते है। इस योजना के तहत किसानो को मुवावजा राशि दी जाती है। 
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pm fasal bima scheme
 

किसानो के लिए फसल की सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण होती है। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाव के लिए किसानो के पास पीएम किसान बीमा योजना का विकल्प काफी अच्छा है । देश में लाखो किसान इस योजना के तहत फायदा ले रहे है। शीतलहर, पाले, बारिश एवं अन्य प्राकृतिक कारणों के चलते किसानो को फसलों में काफी नुकसान होता है। जिसकी सुरक्षा के लिए जरुरी है की किसान फसलों का बीमा जरूर करवा ले ताकि नुकसान की स्थिति में मुवावजे का भुगतान उनको हो सके। जिन किसानो ने फसल बीमा करवाया हुआ है उनको आर्थिक मदद मुवावजे के रूप में इस योजना के तहत मिलती है  

किसानो के लिए फसल महत्वपूर्ण होती है। हर किसानो का जीवन यापन एवं कमाई का साधन फसल ही होता है। ऐसे में यदि फसलों में कोई नुकसान होता है तो किसानो की उम्मीद टूट जाती है। इसलिए सरकार किसानो की मदद के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है। ताकि किसानो की आर्थिक स्थिति फसलों में नुकसान के कारण ख़राब न हो। 31 दिसम्बर तक जिन किसानो ने फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन में बीमा नहीं करवाया है वो लोग इसके लिए बीमा करवा सकते है।  

कैसे करवा सकते है फसल बीमा 

किसान फसल बीमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करवा सकते है। इसके लिए https://pmfby.gov.in/farmerRegistrationForm पर जाकर खुद से भी ऑनलाइन फसलों के लिए बीमा की सुविधा ले सकते है। इसके साथ ही किसी भी जन सेवा केंद्र या CSC केन्द्रो की मदद से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। फसल बीमा योजना के तहत अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर phone करके भी जानकारी ली जा सकती है। इसके साथ ही https://pmfby.gov.in/ वेबसाइट के जरिये इसके सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी ली जा सकती है। 

31 दिसम्बर 2024 तक करवा सकते है बीमा 

पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानो 31 दिसम्बर तक फसल बीमा करवा सकते है।। सरकार द्वारा संचालित इस स्कीम के तहत किसानो को फसल में नुकसान की स्थिति में मुवावजा राशि की सुविधा दी जाती है। बारिश, ओलावृष्टि एवं अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदा के चलते होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानो के लिए ये स्कीम काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जिन किसानो की फसलों में नुकसान होता है और उन्होंने इसके लिए बीमा की सुविधा ली हुई है वो 72 घंटे के अंदर कृषि कार्यालय में सुचना देनी होती है। या फिर बीमा कंपनी को सूचित करना होता है। इसके बाद फसल में हुए नुकसान के लिए मुवावजा की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 

बहुत कम प्रीमियम की सुविधा 

पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानो को काफी कम प्रीमियम का भुगतान करना होता है। रबी सीजन में गेहू, सरसो, प्याज, टमाटर, सौंफ, चना, मैथी, इसबगोल, तारामीरा फसल अधिसूचित है। सौंफ , प्याज, टमाटर कमर्शियल क्रॉप में अधिसूचित है। जिनके लिए प्रीमियम दर 5 फीसदी है जबकि 1.5% की दर सरसो , गेहू, इसबगोल, मैथी, चना, तारामीरा, जीरा के लिए है। 
 

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