नई दिल्ली: EPS Pension Calculation – आज देश के करोड़ों लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते है और हर महीने अपनी सैलरी से EPF में योगदान देते है। EPFO में कर्मचारी की तरफ से जो योगदान दिया जाता है उतना हो कर्मचारी जिस भी संस्था में काम करता है उस संस्था के द्वारा भी कर्मचारी के खाते में जमा किया जाता है।
संस्था की तरफ से जो योगदान दिया जाता है उसमे से एक हिस्सा कर्मचारी के EFP में जमा होता है और एक हिस्सा कर्मचारी के EPS खाते में जमा किया जाता है। EPS कर्मचारी को पेंशन का लाभ देता है। चलिए जानते है की अगर आपकी सैलरी 15 हजार है तो आपको 58 साल की उम्र के बाद में EPS के जरिये कितनी पेंशन का लाभ दिया जाता है।
EPS में पेंशन के नियम क्या हैं
EPS यानि की कर्मचारी पेंशन स्कीम को EPFO के द्वारा ही संचालित किया जाता है और इसमें किसी भी कर्मचारी को उसकी 58 साल की आयु होने के बाद में ही पेंशन का लाभ दिया जाता है। कर्मचारी जिस तरफ से हर महीने अपने वेतन का 12 फीसदी EPF में जमा करवाता है ठीक वैसे ही कंपनी या फिर कर्मचारी के नियोक्ता की तरफ से भी 12 फीसदी के समान राशि कर्मचारी के खाते में जमा की जाती है।
नियोक्ता वाली 12 फीसदी राशि में से 8.33 फीसदी हिस्सा कर्मचारी के EPS यानि एम्प्लोयी पेंशन स्कीम में जमा की जाती है। कर्मचारी अगर 10 साल की नौकरी करता है और 10 साल तक लगातार उसका योगदान EPS में रहता है तो कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र हो जाता है। इससे पहले यदि कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है तो उसके EPS में जमा पैसे भीउसको दे दिए जाते है लेकिन 10 साल की नौकरी के बाद में कर्मचारी पेंशन का हकदार हो जाता है और उसका EPS में जमा पैसा पेंशन विभाग में चला जाता है।
EPS में पेंशन का फार्मूला क्या होता है
एम्प्लोयी पेंशन स्कीम के जरिये किसी भी कर्मचारी को जो पेंशन का लाभ दिया जाता है वो एक फॉर्मूले के अनुसार कैलकुलेशन किया जाता है। इसमें जो पेंशन मिलती है वो किसी भी कर्मचारी की नौकरी की अवधी के अनुसार कैलकुलेशन की जाती है और नौकरी छोड़ने के समय में कर्मचारी की बेसिक सैलरी क्या थी ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है।
कैलकुलेशन के लिए EPS विभाग की तरफ से पेंशन = (नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा जमा किए गए योगदान की कुल राशि X सेवा अवधि) / 70 का फार्मूला लगाया जाता है और ऐसी के अनुसार गणना करके कर्मचारी को पेंशन का लाभ दिया जाता है। हालाँकि ये पेंशन बहुत ही कम होती है और सरकारी कर्मचारी के मुकाबले में कुछ भी नहीं होती। मौजूदा समय में इस पेंशन से ज्यादा तो हरियाणा सरकार में बुजुर्ग पेंशन मिलती है।
15 हजार वेतन पर कितनी पेंशन मिलती है
अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे है और आपका बेसिक वेतन 15 हजार रूपए है तो आपको फॉर्मूले के अनुसार कैलकुलेशन करके बताते है की आखिर कितनी पेंशन का लाभ आपको मिलने वाला है। इसमें हम कर्मचारी की नौकरी की अवधी को 30 साल के साथ में गुणा करने वाले है।
कर्मचारी की नौकरी की अवधी 30 साल और बेसिक वेतन 15 हजार है तो उस कर्मचारी को ( 15000 रुपये X 30\70) = 6428 रुपए। यानि की उस कर्मचारी को 6428 रूपए EPS की तरफ से 58 साल की उम्र होने के बाद में पेंशन का लाभ मिलने वाला है।