Public Provident Fund : पीपीएफ एक ऐसी बचत योजना है जिसमे निवेश करने पर अधिक ब्याज दर के साथ में आपको कम्पाउंडिंग का लाभ भी भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। अगर आप निवेश करने अपने आने वाले भविष्य के लिए फंड जुटाना चाहते है तो ये सरकारी स्कीम आपकी इसमें पूरी मदद करने वाली है मौजूदा समय में पीपीएफ में जो नियम और शर्तों को सरकार की तरफ से लागु किया है .
उनमे अक्टूबर से कुछ बदलाव सरकार की तरफ से दिया जाता रहा है जिनकी जानकारी आपको होना बहुत जरुरी है। पीपीएफ स्कीम एक लम्बी समय अवधी वाली बचत योजना होने के चलते आपको इस स्कीम में थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करने के बाद में भी लाखों रूपए का लाभ सरकार की तरफ से दिया जाता है। चलिए पीपीएफ स्कीम में सरकार की तरफ से कौन कौन से नियम बदले जा रहे है और इस स्कीम में अगर आप निवेश करना चाहते है तो कैसे आपक इस स्कीम में निवेश आकर सकते है।
PPF निवेश के नियम बदले
भारत की केंद्र सरकार के द्वारा संचालित इस बचत योजना में देश का कोई भी नागरिक निवेश कर सकते है और इसके अलावा एनआरआई भी इसमें अभी तक निवेश कर सकते थे। लेकिन आपको बता दें की 1 अक्टूबर इस इन नियमों में बदलाव किया जा रहा है और अगर कोई भी NRI इस स्कीम में निवेह करेगा तो उसको 1 अक्टूबर 2024 से ब्याज दरों का लाभ नहीं दिया जायेगा।
इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के पास में एक से अधिक पीपीएफ खाते है तो 1 अक्टूबर के बाद से उनके प्राइमरी खाते पर भी ब्याज का लाभ दिया जायेगा और बाकि के खातों को प्राइमरी खाते के साथ में मर्ज कर दिया जायेगा। प्राइमरी खाते म भी सिमा के अंतर्गत निवेश की राशि होगी तभी ब्याज का लाभ दिया जायेगा।
इसके अलावा सरकार की तरफ से नाबालिग का PPF खाता खुलवाकर निवेश करने के नियमों में भी बदलाव कर दिया है और अब इसमें जब तक बच्चे की आयु 18 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक सेविंग स्कीम के जितना ब्याज का लाभ मिलेगा और जैसे ही बच्चे की आयु 18 वर्ष की होगी तो उसको PPF Scheme के हिसाब से ब्याज का लाभ मलना शुरू हो जायेगा।
PPF निवेश कैसे करते है?
पीपीएफ स्कीम को भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है इसलिए इस स्कीम में अगर आप निवेश करना चाहते है तो आपको इसके लिए डाकघर में जाना होगा या फिर आपको किसी भी सरकारी अधिकृत बैंक में जाना होगा।
इसके अलावा आपको एक बात और भी बता दें की आप अपने पीपीएफ खाते को डाकघर से बैंक में या फिर बैंक से डाकघर में कभी भी ट्रांसफर करवा सकते है। डाकघर में या फिर बैंक में निवेश के लिए खाता खुलवाते समय आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ साथ में अपना आधार कार्ड के साथ में लिंक मोबाइल नंबर और हाल ही के दो पासपोर्ट साइज के फोटो लेकर जाना होगा।
कितना निवेश कर सकते है पीपीएफ खाते में
सरकार ने पीपीएफ अकाउंट में निवेश करने की सिमा को निर्धारित किया हुआ है और आप एक साल में कम से कम 1000 रूपए का निवेश कर सकते है और अधिकतम एक साल में आप 1 लाख 50 हजार रूपए का निवेश कर सकते है। इसके अलावा आपको बता दें की अधिकतम की सिमा के अलावा अगर आप इस स्कीम में अपने पैसे डालेंगे तो आपको उन पैसों पर ब्याज का लाभ नहीं दिया जायेगा। नियमो में बदलाव अक्टूबर महीने से लागू होंगे, नाबालिग खाते से लेकर विदेशी PPF निवेश अकॉउंट एवं एक से अधिक PPF अकॉउंट सम्बंधित नियम अक्टूबर के पहले दिन से ही लागु हो सकते है।