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रोहतक में जेल में बंदियों को जमानत और अपील की प्रक्रिया समझाई

Published on: June 11, 2025 10:39 PM IST
The process of bail and appeal was explained to the prisoners in rohtak jail

रोहतक, 11 जून 2025: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) ने जिला जेल परिसर में एक खास जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) के अभियान ‘दीवारों के भीतर न्याय’ (Justice Within the Walls) के तहत किया गया। इसका मकसद जेल में बंद लोगों को उनके कानूनी अधिकारों (Legal Rights) और मुफ्त कानूनी मदद (Free Legal Aid) के बारे में बताना था।

बंदियों को जमानत और अपील की प्रक्रिया समझाई गई

कार्यक्रम में डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसल ने बंदियों को बताया कि हर नागरिक को न्याय (Justice) पाने का अधिकार है, चाहे वह जेल में ही क्यों न हो। उन्होंने जमानत (Bail), अपील (Appeal), पैरोल (Parole), फर्लो (Furlough) और प्ली बार्गेनिंग (Plea Bargaining) जैसे कानूनी नियमों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही, यह भी बताया कि गरीब और जरूरतमंद बंदी मुफ्त कानूनी सेवाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल

यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरपर्सन और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर आयोजित हुआ। प्राधिकरण की सचिव और सीजेएम ने भी इसकी देखरेख की। इस दौरान बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए बुकलेट्स भी बांटे गए।

हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण का लक्ष्य

हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) का कहना है कि यह अभियान जेल में बंद लोगों को उनके कानूनी हकों के प्रति जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बंदी आर्थिक या अन्य वजहों से न्याय से वंचित न रहे।

इस तरह के आयोजन से जेल में बंद लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी मिलती है और वे कानूनी प्रक्रिया (Legal Process) का सही इस्तेमाल कर सकते हैं।

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