नई दिल्ली: PAN-Aadhaar Link – पैन कार्ड धारकों के लिए फिर से एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। ये अपडेट घर की खरीदारी करने वालों के लिए आ रहा है जिसके अनुसार अगर आप प्रॉपर्टी खरदते हैं तो आपको TDS चुका होता है और ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड आधार के साथ लिंक नहीं है तो फिर आपको TDS के तौर पर भारी भरकम फीस भरनी पड़ सकती है। इनकम टैक्स के नए नियमों के अनुसार अगर अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ में लिंक नहीं किया है तो आपको आगे चलकर घर खरीदारी करना काफी मुश्किल होने वाला है।

20 फीसदी देना होगा टीडीएस

अभी तक के नियमों के अनुसार अगर आप 50 लाख का यदि घर खरीदारी करते हैं तो आपको कुछ कीमत का 1 फीसदी TDS के रूप में देना होता है जो की केंद्र सरकार को जाता है और बाकि की रकम घर बेचने वाले व्यक्ति को दी जाती है। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो आपको 1 फीसदी की जगह पर 20 फीसदी टीडीएस चुकाना होगा।
आपको बता दें की पैन को आधार के साथ लिंक करवाने की सरकार की तरफ से दी गई डेड लाइन बहुत पहले भी ख़त्म हो चुकी है और ऐसे में अब इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ऐसे लोगों को जो 50 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीद रहे है और उनका पैन आधार के साथ लिंक नहीं है तो ऐसे लोगों को नोटिस भेजे जा रहे है।

आधार लिंक करना अनिवार्य

इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139 आ के अनुसार अब अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ में लिंक करना बहुत ही जरुरी हो गया है और जिन लोगों का पैन आधार के साथ में लिंक नहीं है ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है। आपको बता दें की सरकार की आधार और पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी डेड लाइन 31 मार्च 2022 थी जो काफी समय पहले ही ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इसके बाद 1 हजार रूपए का जुर्माना देकर अपने पैन को आधार के साथ में लिंक करवा सकते है। जिन्होंने अभी तक ये काम नहीं करवाया है उनको अब फटाफट अपना ये काम पूरा करवा लेना चाहिए नहीं तो कई मौकों पर उनको ज्यादा टैक्स देने की नौबत आएगी।

नहीं मिलेगा रिफंड

इनकम टैक्स विभाग की तरफ से बहुत से ऐसे लोगों को निटोस भेजा है जिन्होंने अभी तक पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करवाया था। उन लोगों को 20 फीसदी टीडीएस का नोटिस जारी हुआ है। इस तरफ से टैक्स भरने वाले लोगों को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से किसी भी तरह का कोई रिफंड भी नहीं दिया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया और उनके नाम से कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है तो ऐसे लोगों लोगों को 20 फीसदी टैक्स देना पड़ रहा है।

पैन को आधार से लिंक कैसे करें

अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ में लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको कविक लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करना है और लिंक आधार वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम वहां पर दर्ज करना है। फिर OTP के जरिये सत्यापन की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। OPT दर्ज करने के तुरंत बाद आपका आधार पैन के साथ में लिंक हो जाता है।

मैं शुभम मौर्या पिछले 2 सालों से न्यूज़ कंटेंट लेखन...

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