Bike Insurance: मोटरसाइकिल आज के समय में सबसे लोकप्रिय परिवहन साधनों में से एक है। भारत में हर साल लाखों लोग नई मोटरसाइकिल खरीदते हैं। मोटरसाइकिल खरीदते समय आपको कुछ बातों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए जिनमे से एक बाइक का इंश्योरेंस भी शामिल है। बाइक इंश्योरेंस आपके साथ अचानक हुए किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए आपको या फिर आपके परिवार को वित्तीय सहायता देने का काम करता है।

भारत की अगर बात करें तो भारत में दो प्रकार के बाइक इंश्योरेंस होते है जिनमे पहला थर्ड पार्टी बाइक इंश्योरेंस और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव बाइक इंश्योरेंस। इन दोनों में बहुत ही अंतर् आता है लेकिन हाँ इतना जरूर है की थर्ड पार्टी बाइक इंश्योरेंस आपको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता बल्कि आपकी मोटर साइकिल से या फिर आपके किसी भी साधन से दुघटना का शिकार होने वाला दूसरी पार्टी को सुरक्षा प्रदान करता है।

इसके साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आपको आपके वाहन को हुए नुकसान के लिए भी कवर करता है फिर चाहे यह किसी अन्य वाहन से टक्कर के कारण हो या किसी अन्य कारण से। आपको कंपनी की तरफ से पूरा पैसा दिया जाता है।

कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है?

कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की तरह की बाइक के लिए करवाए जाने वाला एक बिमा होता है जो वाहन को दुर्घटना, चोरी, आग, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण होने वाले नुकसान के लिए कवरेज प्रदान करता है। यह थर्ड-पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस के साथ-साथ आता है, जो किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए आपके वाहन के उपयोग के कारण होने वाले नुकसान के लिए कवरेज प्रदान करता है। ज्यादातर लोग अपनी बाइक या फिर कार आदि के लिए इसी बीमे का चुनाव भी करते है।

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है?

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक प्रकार का मोटर वाहन बीमा है जो वाहन के स्वामी को अन्य व्यक्तियों या संपत्ति को हुए नुकसान के लिए कानूनी प्रक्रिया से बचाता है। यह बीमा पॉलिसी वाहन दुर्घटना में तीसरे पक्ष को हुए किसी भी व्यक्तिगत चोट या संपत्ति के नुकसान के लिए बीमा कंपनी द्वारा भुगतान की जाती है। हालाँकि इस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से बाइक के मालिक को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता।

बाइक इंश्योरेंस के क्या क्या फायदे हैं?

भारत में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार बाइक के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बाइक चलाने पर ₹2,000 तक का जुर्माना या 3 महीने की जेल हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके बाइक से किसी अन्य व्यक्ति, वाहन या संपत्ति को नुकसान होता है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत बीमा कंपनी उस व्यक्ति को मुआवजा देती है। इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अलावा आप अपनी बाइक के लिए कवरेज बढ़ा सकते हैं जैसे कि ओन-डैमेज, पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज, और कैशलेस रिपेयरिंग।

नो क्लेम बोनस का प्रोटेक्शन क्या होता है

नो क्लेम बोनस (NCB) एक प्रोत्साहन है जो बीमा कंपनियां उन ग्राहकों को प्रदान करती हैं जो किसी दुर्घटना या दावे के बिना एक वर्ष के लिए अपनी बीमा पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं। नो क्लेम बोनस (NCB) के रूप में बीमा कंपनी अगले साल के प्रीमियम में छूट प्रदान करती है। नो क्लेम बोनस (NCB) की सिमा बिना किसी दावे के पूरे वर्ष के लिए पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के आधार पर निर्धारित की जाती है।

उदाहरण के लिए यदि आपने बिना किसी दावे के एक वर्ष के लिए ₹10,000 का प्रीमियम भुगतान किया है तो आपको अगले साल के लिए ₹2,000 का नो क्लेम बोनस (NCB) मिल सकता है। इसका मतलब है कि आपको अगले साल के लिए केवल ₹8,000 का प्रीमियम देना होगा। बाइक का इंश्योरेंस ऐसी कंपनी से लेना बेहतर है जिसका क्लेम रिकॉर्ड अच्छा हो। और सही समय पर क्लेम देती है।

 

मैं शुभम मौर्या पिछले 2 सालों से न्यूज़ कंटेंट लेखन...

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