नई दिल्ली. EPFO Pension Fund News Update – प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत ख़ुशी की बात निकलकर सामने आ रही है जिसमे कर्मचारियों के फायदे के लिए बहुत कुछ आ रहा है। आपको बता दें की प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों की भी रिटायरमेंट की आयु सिमा सरकारी सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों की तरह ही 58 और 60 साल होती है। और आपको ये भी अच्छी तरह से मालूम होगा की प्राइवेट सेक्टर में यदि कोई कर्मचारी 10 साल तक किसी भी संस्था में लगातार कार्य कर लेता है और उसका ईपीएस (EPS) में योगदान भी लगातार बिना किसी रूकावट के रहता है तो उस कर्मचारी को भी पेंशन (Pension) का हकदार माना जाता है। लेकिन ये पेंशन कर्मचारी के रिटायर होने के बाद ही उसको मिलती है।

कर्मचारी की मौत के बाद पत्नी को पेंशन

कर्मचारियों को पेंशन तो मिलती ही है साथ में आपको बता दें की अगर किसी भी कारण वश अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उस कर्मचारी (Employee Pension Scheme) को मिलने वाली पेंशन उसकी पत्नी या फिर उसके परिवार को मिलती है। अब ये कैसे होता है इसके लिए आपको इस आर्टिकल को आखिर तक पढ़ना होगा। आर्टिकल को ध्यान से पढ़े तभी आपको समझ में आएगा की आखिर कैसे कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी या फिर उसके परिवार को पेंशन का लाभ मिलता है।

कर्मचारी को पैंशन कैसे मिलती है

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से कर्मचारी के दस साल तक लगातार प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने के बाद यदि उसका पेंशन फंड (Pension Fund) में भी योगदान बिना किसी रूकावट के लगातार 10 सालों तक रहता है तो फिर उव्स कर्मचारी को पेंशन का लाभ दिया जाता है। कर्मचारी की हर महीने की बेसिक सैलरी (Basic Salary) में से पेंशन विभाग में 12 फीसदी का योगदान होता है। इसके अलावा जिस संस्था में कर्मचारी काम कर रहा है उस संस्था की तरफ से भी कर्मचारी के खाते (Employee Provident Fund Account) में पैसे जमा किये जाते है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employee Provident Fund Organization) की और से ऐसी जमा धनराशि के जरिये कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाता है।

आपको बता दें की कर्मचारी का हिस्सा कर्मचारी के नौकरी से रिटायर होने के बाद उसको ब्याज के साथ लौटा दिया जाता है लेकिन उसकी संस्था की तरफ से जो योगदान दिया जाता है उसमे से कुछ हिस्सा पेंशन फंड (Pension Fund) में जमा होता रहता है। कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उसको पेंशन फंड में जमा हिस्से में से धनराशि वापस नहीं मिलती। ऐसी धनराशि का उपयोग कर्मचारियों को पेंशन देने के काम में लिया जाता है।

पत्नी या परिवार को कब मिलती है पेंशन

ये सवाल हर कर्मचारी के मन में जरूर आता होगा की आखिर यदि किसी भी कारण से यदि उसकी मौत हो जाती है तो उसको मिलने वाली पेंशन का लाभ किसको दिया जायेगा और कितना लाभ दिया जायेगा। आपको बता दें की यदि किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है और वो कर्मचारी पेंशन फंड (Employee Pension Fund) के लिए योग्य था तो उसकी मौत के बाद कर्मचारी ने जिसको भी अपने ईपीएफ खाते में नॉमिनी (EPF Nominee) बनाया था उसको कर्मचारी की पैंशन का लाभ दिया जायेगा।

यदि कर्मचारी ने अपने ईपीएफ खाते (EPF Account) में अपनी पत्नी को अपना नॉमिनी (Employee Nominee) बनाया हुआ है तो कर्मचारी की मौत के बाद में उसकी पत्नी को उसकी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कर्मचारी ने परिवार के किसी भी व्यक्ति को अगर अपने ईपीएफ खाते में अपना नॉमिनी (EPF Nominee) बनाया हुआ था तो उस नॉमिनी को कर्मचारी की मौत के बाद पेंशन का लाभ दिया जायेगा।

कर्मचारी की मौत के बाद पत्नी को कितनी पेंशन मिलेगी

आपको बता दें की इसमें ये देखा जाता है की कर्मचारी की मृत्यु कब हुए है। मन लीजिये की अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु उसकी सर्विस के दौरान हो जाती है यानि की रिटायर की उम्र से पहले ही हो जाती है तो ऐसे में उसकी विधवा पत्नी को हर महीने ईपीएफ (EPFO) की तरफ से 1 हजार रूपए पेंशन के रूप में देने का प्रावधान अभी तक है।

लेकिन इसके इलावा ये भी देखा जाता है की यदि कर्मचारी की मृत्यु रिटायरमेंट के बाद होती है तो इस परिस्थिति में कर्मचारी को मिलने वाली कुल पेंशन का 50 फीसदी हिस्सा कर्मचारी की पत्नी या फिर उसके पत्नी को मिलने लग जायेगा। दोस्तों उम्मीद है आपको इस आर्टिकल के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया हो तो इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें।

नॉमिनी कैसे ऐड करे

EPFO अकाउंट में नॉमिनी का जोड़ना जरुरी है यदि किसी कारणवश आपको कोई दिक्कत हो जाती है तो नॉमिनी आपके EPF खाते को हैंडल कर सकते है पैसे आदि नॉमिनी को मिल जाते है नॉमिनी को खाते में जोड़ने के लिए आपको अपने EPFO अकॉउंट में लॉगिन करना होगा। इसके बाद प्रोफाइल में पर्सनल जानकारी और नॉमिनी की जानकारी का विकल्प दिया गया है इसमें नॉमिनी का नाम , जन्म तिथि , आधार कार्ड , बैंक खाता नंबर आदि की पूर्ण जानकारी भरकर नॉमिनी को ऐड कर सकते है

मैं शुभम मौर्या पिछले 2 सालों से न्यूज़ कंटेंट लेखन...