नई दिल्ली: How to withdraw PF money for children’s marriage – भारत के एक बहुत बड़ी आबादी है जो नौकरी करती है और उनका पीएफ का पैसा (Employee EPF Money) हर महीने उनकी सैलरी के कटता है। ये पीएफ का पैसा ही उनको मुसीबत के दिनों में साथ देता है और कर्मचारियों की यही एक इसी बच्चात होती है जिस पर वे पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते ही की जब भी कोई बड़ा काम उनको करना होगा जैसे बच्चों की शादी है या फिर घर बनाना है आदि तो ऐसे में ये पीएफ का पैसा (Employee EPF Money) बहुत काम आता है।

पीएफ का पैसा (Employee EPF Money) कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद में मिलता है या फिर अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और अब नौकरी नहीं करना चाहते तो फिर आपको पीएफ विभाग की तरफ से नौकरी छोड़ने के 45 दिन के बाद में पीएफ का पैसा दे दिया जाता है।

लेकिन अगर आपको नौकरी भी नहीं छोड़नी है और बच्चों की शादी करनी है। तो फिर शादी के लिए पीएफ के पैसे को निकलना है तो फिर इसके लिए भी सरकार की तरफ से पीएफ विभाग में कुछ नियम बनाये गए है। देखिये इस आर्टिकल में आखिर बिना नौकरी छोड़े आपको अपने बच्चों की शादी के लिए पीएफ का पैसा कैसे मिलेगा।

शादी के लिए पीएफ का पैसा कैसे निकालें

How to withdraw PF money for children’s marriage – अगर आपने बच्चों की शादी करनी है और आप अपने पीएफ का पैसा (EPF Money) निकलना चाहते है तो इसके लिए आपको फॉर्म 31 को भरकर पीएफ विभाग में जमा करना होगा और उसमे दर्शाना होगा की आप किस वजह से पीएफ के पैसे को निकलना चाहते है। फॉर्म को भरने के बाद आजकल 10 दिन के अंदर पैसे आपके खाते में आ जाते है। जितने पैसे आप भरेंगे उतने ही पैसे आपके खाते में आएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ और भी नियम हैं देखिये आगे।

सबसे पहली बात तो ये की अगर आप अपने पीएफ से एडवांस (EPF Advance) में पैसे निकालना चाहते है तो आपको आपके कंट्रीब्यूशन में से ही पैसे निकालने की परमिशन होती है। मतलब ये की जब भी आपका पीएफ काटा जाता है तो उतना ही पैसा आपकी कंपनी के द्वारा भी आपके खाते में जमा किया जाता है। तो जो पैसा आपकी कंपनी की तरफ से आपके पीएफ खाते में जमा (EPF Contribution) किया जाता है उसमे से आप पैसा नहीं निकल सकते। बल्कि आपके वेतन से जो पैसा काटा जा रहा है उसमे से आपका पीएफ का पैसा निकल सकते है।

पीएफ से ले सकते है 50 फीसदी पैसा शादी के लिए

यहाँ पर अगर आप पीएफ का पैसा (EPF Money Withdrawal) अपने बच्चों की शादी के लिए निकल रहे है तो आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है की आपके कंट्रीब्यूशन से आप शादी के लिए केवल 50 फीसदी पैसा निकल सकते है यानि की अगर आपके पीएफ खाते में आपके वेतन से काटा गया 1 लाख रूपया जमा है तो आपको शादी के लिए उसमे से 50 फीसदी ही एडवांस के रूप में मिलता है।

इसके साथ आपको ये भी जानकारी होनी जरुरी है की जो पैसा अपने अपने पीएफ खाते से एक बार निकाल लिया उसको आप अपने पीएफ खाते में वापस नहीं डाल सकते। वो पैसा आपके पीएफ खाते दुबारा जमा नहीं होगा। इसलिए पीएफ से प्यासे निकलते समय आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होगा।

पढाई के लिए भी आप पीएफ से पैसे निकाल सकते है

अगर आपको शादी के अलावा अपनी पढाई करनी है या फिर बच्चों की पढाई करवानी है तो भी आप अपने पीएफ खाते से एडवांस पैसा (Advance Money From EPF Account) निकाल सकते है लेकिन इसमें भी नियम वही लागु होंगे जो की शादी के लिए पैसे निकलते वक्त लागु हो रहे थे। इसके साथ ही आप घर बनाने के लिए भी अपने पीएफ खाते से पैसे को निकाल सकते है।

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मैं शुभम मौर्या पिछले 2 सालों से न्यूज़ कंटेंट लेखन...

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