चंडीगढ़: हरियाणा में अब बच्चों के स्कूल दाखिले की उम्र को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं। प्रदेश सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 में संशोधन कर दिया है।
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया द्वारा अधिसूचित नए नियमों के मुताबिक अब पहली कक्षा (1st Standard) में दाखिले के लिए बच्चे की आयु कम से कम 6 साल होनी अनिवार्य है।
पुराना नियम खत्म, अब ये होगी नई कट-ऑफ
बता दें कि पुराने नियमों के तहत 5 साल की उम्र पूरी करने वाले बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश मिल जाता था लेकिन अब इस सीमा को एक साल बढ़ा दिया गया है। हालांकि उन अभिभावकों के लिए राहत की बात है जिनके बच्चों का जन्मदिन दाखिले के समय के आसपास पड़ता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए प्रावधान के अनुसार जो बच्चे 30 सितंबर तक अपनी 6 साल की आयु पूरी कर लेंगे उन्हें भी पहली कक्षा में प्रवेश मिल सकेगा।
6 महीने की विस्तारित अवधि का लाभ
सरकार ने हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2011 के नियम 10 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि प्रवेश के लिए 6 महीने की विस्तारित अवधि (Extended Period) का प्रावधान रहेगा। इसका मतलब यह है कि जैसे ही बच्चा 6 साल की आयु पूरी करेगा वह उसी दिन से पहली कक्षा में प्रवेश का पात्र बन जाएगा।
अधिकारियों को सख्त निर्देश
विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO), मौलिक शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि नए शिक्षा नियमों का कड़ाई से पालन हो ताकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

