EPFO का बड़ा अपडेट, आधारकार्ड की जन्म तिथि नहीं होगी मान्य, ये दस्तावेज होंगे मान्य

Written by Subham Morya

Published on:

नई दिल्ली: EPFO की तरफ से जन्म तिथि को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है जिसमे कहा जा रहा है जी आधारकार्ड में दर्ज जन्म तिथि को EPFO में मान्यता नहीं दी जाएगी और उस जन्म तिथि को ओरिजिनल जन्म तिथि नहीं माना जायेगा। इससे पहले EPFO कर्मचारी अपने आधार कार्ड के जरिये EPFO Accout में दर्ज जन्म तिथि में बदलाव कर दिया करते थे लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर पायेंगे।

आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार के अनुसार आधारकार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और ऐसी कारण से EPFO की तरफ से भी इसको अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा। EPFO की तरफ से क्या कहा गया है देखिये आगे इस खबर में।

आधार को लेकर क्या कहा गया है EPFO को तरफ से

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है और अपने सर्कुलर में EPFO की तरफ से ये साफ़ कर दिया गया है की कर्मचारियों के आधार कार्ड में जो जन्म तिथि दर्ज है वो EPFO में अब प्रमाण के तौर पर मान्य नहीं होगी। इस सर्कुलर को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद में जारी किया गया है।

अपने सर्कुलर में EPFO की तरफ से कहा गया है की आधार कार्ड किसी भी व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान है लेकिन इसको किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि के रूप में प्रमाण पात्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आधार अधिनियम 2016 में भी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

UIDAI ने दस्तावेजों की सूचि से हटाया आधार कार्ड को

UIDAI की तरफ से आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में अब स्वीकार नहीं किया जाएगा और आधार को जरुरी दस्तावेजों वालों सूचि से भी हटा दिया गया है। अब सर्कुलर के अनुसार आधार की जगह जो भी डॉक्यूमेंट जन्म तिथि के रूप में मान्य होंगे उनकी भी लिस्ट जारी की गई है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान भी इस बात पर काफी जोर दिया गया था की आधार कार्ड को कोई भी व्यक्ति अपनी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसको केवल अपनी पहचान और आवास के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

EPFO में कौन से दस्तावेज जन्म तिथि के रूप में मान्य होंगे

किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट मान्य होगी और जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र भी EPFO में स्वीकार किया जायेगा। इसके साथ ही स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (SLC)/स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (TC)/एसएससी प्रमाणपत्र जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो को भी EPFO में जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

पैन कार्ड में दर्ज जन्मतिथि और कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि के रिकॉर्ड को भी मान्यता दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों के पेंशन के भुगतान के आदेश पर दर्ज जन्मतिथि, सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी EPFO की तरफ से जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है।

Subham Morya

मैं शुभम मौर्या पिछले 2 सालों से न्यूज़ कंटेंट लेखन कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। मैं nflspice.com के साथ में मई 2023 से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार अपनी न्यूज़ लेखन का कार्य आप सबसे के लिए कर रहा हूँ। न्यूज़ लेखन एक कला है और सबसे बड़ी बात की न्यूज़ को सही ढंग से समझाना ही सबसे बड़ी कला मानी जाती है और इसी कोशिश में इसको लगातार निखारने का प्रयास कर रहा हूँ।

For Feedback - nflspice@gmail.com
Join Our WhatsApp Channel

Leave a Comment