हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इस नए चरण में योजना की पात्रता का दायरा बढ़ाते हुए अब 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाली महिलाओं को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत चयनित पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में (डीबीटी के जरिये - Direct Bank Transfer) भेजी जाएगी।

रेवाड़ी के उपायुक्त (डीसी) अभिषेक मीणा ने बताया कि प्रदेश भर में योजना के दूसरे चरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ मिलने के बाद भी लाभार्थियों को मिलने वाले अन्य सरकारी लाभ बंद नहीं होंगे वे पहले की तरह जारी रहेंगे।

यह भी पढ़ें -1 नवंबर से दिल्ली में केवल CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल बसों को ही मिलेगा प्रवेश, CAQM के नए नियम लागू होंगे

आवेदन के लिए डिजिटल और ऑफलाइन दोनों विकल्प

प्रशासन के अनुसार, महिलाओं की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराया गया है:

  • डिजिटल माध्यम: पात्र महिलाएं अपने स्मार्टफोन पर 'लाडो लक्ष्मी योजना' ऐप डाउनलोड कर घर बैठे ही पंजीकरण कर सकती हैं।

  • ऑफलाइन माध्यम: जो महिलाएं खुद ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकतीं, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय या जिले में लगने वाले सेवा सेतु शिविरों के सहायता काउंटरों पर जाकर फॉर्म भरवा सकती हैं।

डीसी ने जिले की सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे अपनी पात्रता जांचकर समय पर पंजीकरण पूरा करवाएं ताकि निर्धारित मासिक वित्तीय सहायता का लाभ मिल सके और कोई भी महिला जो इस योजना के लिए पात्र है वो इसके लाभ से वंचित ना रह जाये।