NFLSpice News – Haryana : हरियाणा सरकार ने समाज के जरूरतमंद वर्गों की मदद के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। राज्य में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को अब हर महीने ₹3000 की पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में इस निर्णय पर मुहर लगी थी, लेकिन अब इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ?
हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ उन मरीजों को मिलेगा जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है। यह पेंशन “हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम-2016” के तहत प्रदान की जाएगी। 18 साल से अधिक उम्र के ऐसे मरीज जो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, वे इस पेंशन के पात्र होंगे।
योजना के नियम और मुख्य शर्तें
– मरीज हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
– लाभार्थी कम से कम पिछले तीन साल से हरियाणा में रह रहा हो।
– वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अधिसूचना जारी होने से पहले क्या थी स्थिति?
इस योजना का प्रस्ताव जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री खट्टर की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में पारित हुआ था। हालांकि, इसकी अधिसूचना जारी होने में समय लगा। अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमा ने इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी है।
हरियाणा में कितने मरीज होंगे लाभान्वित?
राज्य में फिलहाल थैलेसीमिया के 1300 और हीमोफीलिया के 783 मरीज हैं। सरकार की इस पहल से कुल 2083 मरीज लाभान्वित होंगे। इसके लिए सरकार हर साल करीब ₹7.5 करोड़ का बजट निर्धारित करेगी।
हरियाणा सरकार का उद्देश्य इन गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को न केवल आर्थिक मदद देना है, बल्कि उनके जीवन को थोड़ा बेहतर बनाना भी है। यह पेंशन मरीजों और उनके परिवारों के लिए राहत का एक बड़ा जरिया साबित होगी।
हरियाणा सरकार की यह पहल न केवल जरूरतमंदों के जीवन में सुधार लाएगी, बल्कि अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल भी बनेगी। इस योजना के तहत दी जा रही वित्तीय सहायता मरीजों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार होगी। यदि आप या आपका कोई परिचित इस योजना का पात्र है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस सहायता का लाभ उठाएं।