Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से गृह विभाग की 33 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया है। इस फैसले के बाद आम नागरिकों को विभिन्न अनुमतियां, सत्यापन और लाइसेंस संबंधी सेवाएं निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करानी होंगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना में प्रत्येक सेवा के लिए समय-सीमा तय की गई है। साथ ही संबंधित अधिकारियों और शिकायत निवारण प्राधिकरणों को भी नामित किया गया है।
हथियार लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं के लिए तय हुई समय सीमा
अधिसूचना के अनुसार, यदि हथियार लाइसेंस का नवीनीकरण उसी जिले में कराया जाता है और उसकी वैधता समाप्त नहीं हुई है तो यह प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।
वहीं छह वर्षीय चक्र के बाद जहां पुलिस सत्यापन आवश्यक होता है, वहां सत्यापन प्रक्रिया 22 दिनों में पूरी की जाएगी। Haryana News
हथियार लाइसेंस में हथियार जोड़ने या हटाने, हथियार खरीदने की अवधि बढ़ाने तथा विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति संबंधी सेवाएं 7 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी।
एफआईआर की प्रति और विदेशी पंजीकरण की सुविधा तत्काल
सरकार ने विदेशी नागरिकों के आगमन और प्रस्थान संबंधी पंजीकरण सेवा को तत्काल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा एफआईआर अथवा डीडीआर की प्रतियां भी तत्काल या ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे नागरिकों को पुलिस कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
एनओसी और सत्यापन सेवाओं को भी समयबद्ध किया गया
विदेशियों के आवासीय परमिट का विस्तार, लाउडस्पीकर उपयोग की अनुमति, मेले, प्रदर्शनी और खेल आयोजनों के लिए एनओसी, अजनबी सत्यापन तथा पुराने वाहनों के लिए एनओसी जारी करने जैसी सेवाएं 5 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी। Haryana News
घरेलू सहायक सत्यापन, किरायेदार सत्यापन, चरित्र प्रमाण-पत्र, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कर्मचारी सत्यापन तथा खोई हुई संपत्ति के निस्तारण से जुड़ी सेवाओं के लिए 21 दिन की समय-सीमा तय की गई है।
पेट्रोल पंप, सिनेमा और आतिशबाजी लाइसेंस पर भी समय सीमा लागू
पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल और अन्य प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए आवश्यक एनओसी 15 दिनों के भीतर जारी की जाएगी।
सिनेमा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी होगी जबकि इसके नवीनीकरण के लिए 25 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है। Haryana News
इसी प्रकार पेट्रोलियम नियम, 2002 तथा विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत पेट्रोल भंडारण, आतिशबाजी बिक्री और भंडारण से संबंधित अनुमति तथा एनओसी भी 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी।
शिकायतों के निस्तारण के लिए भी तय हुई अवधि
ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण और निजी सुरक्षा एजेंसियों के सत्यापन की प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।
इसके अलावा साइबर कैफे संचालकों, होटल संचालकों एवं ग्राहकों के पंजीकरण सत्यापन तथा कम्युनिटी लायजन ग्रुप (सीएलजी) के आवेदकों के सत्यापन की सेवाएं 30 दिनों में प्रदान की जाएंगी।
सरकार ने प्रत्येक सेवा के लिए नामित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी निर्धारित किए हैं। Haryana News
यदि किसी नागरिक को तय समय सीमा में सेवा प्राप्त नहीं होती है तो वह हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत संबंधित शिकायत निवारण प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा।






