Haryana News: हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) और HPSC की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद जरूरी सूचना है।
अगर आप BC-A, BC-B या EWS कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ लेते हैं तो आपके पुराने सर्टिफिकेट अब मान्य नहीं रहेंगे।
1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही इन दस्तावेजों की वैधता खत्म हो गई है। HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को इस मामले में गंभीर रहने की चेतावनी दी है।
31 मार्च 2026 से पहले के सर्टिफिकेट अब बेकार
नियमों के मुताबिक, पिछड़ा वर्ग (BC-A, BC-B) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के प्रमाण पत्र आय सीमा पर आधारित होते हैं। चूंकि 31 मार्च को पिछला वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका है इसलिए पुरानी आय रिपोर्ट अब स्वीकार नहीं की जाएगी।
अगर आपने इसी साल जनवरी 2026 में भी सर्टिफिकेट बनवाया था तो भी वह अब वैध नहीं है। अब आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का बिल्कुल फ्रेश सर्टिफिकेट बनवाना होगा।
आय सीमा में बदलाव का भी पड़ेगा असर
याद दिला दें कि हरियाणा सरकार ने जनवरी 2026 में EWS की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी थी।
नए नियमों और नए वित्तीय वर्ष के अनुसार अब फ्रेश आवेदन करना अनिवार्य है।
यह नया सर्टिफिकेट आने वाली ग्रुप-सी (Group C), ग्रुप-डी (Group D) और HPSC की सभी नई भर्तियों के लिए पूरे एक साल तक मान्य रहेगा।
देरी पड़ी भारी, तो हाथ से निकल जाएगी नौकरी
हरियाणा में पिछली कई भर्तियों में सैकड़ों युवा सिर्फ इसलिए बाहर हो गए थे क्योंकि उनके पास आवेदन की आखिरी तारीख (Cut-off Date) से पहले का वैध सर्टिफिकेट नहीं था।
चेयरमैन हिम्मत सिंह ने स्पष्ट किया है कि युवा दस्तावेजों को लेकर लापरवाही न बरतें।
जैसे ही सरल हरियाणा (Saral Haryana) पोर्टल पर लिंक खुले तुरंत नए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें ताकि विज्ञापन निकलने के समय आपके पास ‘वैध दस्तावेज’ तैयार रहें।

