Haryana News: हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी (Transparent), जवाबदेह (Accountable) और समयबद्ध बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग की 33 सेवाओं को अब हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित कर दिया गया है। इससे लोगों को लाइसेंस, सत्यापन और विभिन्न अनुमतियों से जुड़ी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त हो सकेंगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक सेवा के लिए समय-सीमा तय की गई है। साथ ही संबंधित अधिकारियों और शिकायत निवारण (Grievance Redressal) व्यवस्था को भी स्पष्ट किया गया है ताकि सेवाओं में देरी होने पर नागरिक अपील कर सकें।
हथियार लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं के लिए तय समय
अधिसूचना के मुताबिक यदि हथियार लाइसेंस उसी जिले में नवीनीकरण (Renewal) के लिए प्रस्तुत किया जाता है और उसकी वैधता समाप्त नहीं हुई है, तो उसका नवीनीकरण 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।
Also Readहरियाणा मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप से बाल मजदूरी पीड़ित किशोर को ₹10 लाख मुआवजा
वहीं छह वर्षीय चक्र के बाद जिन मामलों में पुलिस सत्यापन आवश्यक होगा वहां पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया 22 दिनों में पूरी की जाएगी।
हथियार लाइसेंस में हथियार जोड़ने या हटाने, हथियार खरीदने की अवधि बढ़ाने और विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, जुलूस या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति से संबंधित सेवाएं 7 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी।
Also Readहरियाणा कांग्रेस को मिला नया प्रभारी, संजय दत्त संभालेंगे संगठन की कमान
एफआईआर की प्रति और विदेशी पंजीकरण तत्काल
विदेशियों के पंजीकरण (आगमन एवं प्रस्थान) की सेवा तत्काल उपलब्ध होगी। इसी तरह एफआईआर अथवा डीडीआर की प्रति भी तत्काल या ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी।
विदेशियों के आवासीय परमिट विस्तार, लाउडस्पीकर उपयोग की अनुमति मेले, प्रदर्शनी और खेल आयोजनों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC), अजनबी सत्यापन तथा पुराने वाहनों के लिए एनओसी जारी करने की सेवाएं 5 दिनों के भीतर पूरी की जाएंगी।
पुलिस सत्यापन और प्रमाण-पत्र के लिए 21 दिन
घरेलू सहायता सत्यापन, किरायेदार सत्यापन, चरित्र प्रमाण-पत्र (Character Certificate), पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कर्मचारी सत्यापन और पंजीकृत खोई हुई संपत्ति के निस्तारण से जुड़ी सेवाओं के लिए 21 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
Also Readरेवाड़ी में टायर बदलते समय दर्दनाक हादसा, पीछे से टैंपो की टक्कर में पिकअप चालक की मौत
इस व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।
पेट्रोल पंप, सिनेमा और आतिशबाजी लाइसेंस पर भी समय-सीमा
पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल और अन्य प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए आवश्यक एनओसी 15 दिनों के भीतर जारी की जाएगी। सिनेमा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया 30 दिनों में और उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया 25 दिनों में पूरी की जाएगी।
इसके अलावा पेट्रोलियम नियम, 2002 के तहत पेट्रोल के आयात और भंडारण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र, विस्फोटक नियम, 2008 के तहत आतिशबाजी भंडारण एवं बिक्री अनुमति, आतिशबाजी लाइसेंस नवीनीकरण तथा दुकान और गोदाम के लिए एनओसी जैसी सेवाएं 30 दिनों की निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराई जाएंगी।
शिकायतों के निस्तारण की भी तय होगी जवाबदेही
ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण और निजी सुरक्षा एजेंसी सत्यापन की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी की जाएगी।
साथ ही साइबर कैफे संचालकों के पंजीकरण सत्यापन, होटल संचालकों एवं ग्राहकों के पंजीकरण सत्यापन और कम्युनिटी लायजन ग्रुप (CLG) के लिए आवेदकों के सत्यापन जैसी सेवाओं के लिए 30 दिनों की समय-सीमा तय की गई है।
अधिसूचना में प्रत्येक सेवा के लिए नामित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी निर्धारित किए गए हैं। यदि किसी नागरिक को तय अवधि में सेवा नहीं मिलती है तो वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा।
