Khan Sir Roshan Anand Controversy: जेल में बंद ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद ने खटखटाय कोर्ट का दरवाजा, जानें खान सर की गिरफ्तारी पर क्यों लगी रोक

Khan Sir Roshan Anand Controversy: बिहार की राजधानी पटना का सबसे चर्चित ‘कोचिंग वॉर’ अब पूरी तरह से कानूनी अखाड़े में तब्दील हो चुका है। खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुए हिंसक बवाल और तोड़फोड़ के मामले में बेऊर जेल में बंद ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद ने रिहाई के लिए एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

निचली अदालत से झटका लगने के बाद रौशन सर के वकील ने अब पटना के जिला एवं सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) में नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की है जिस पर गुरुवार, 11 जून को सुनवाई मुकर्रर की गई है।

इससे ठीक पहले प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने रौशन आनंद की जमानत याचिका को यह कहते हुए सिरे से खारिज कर दिया था कि उनके खिलाफ हत्या के प्रयास (अटेंप्ट टू मर्डर) जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज है।

विवाद की असली वजह

गौरतलब है कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद इसका क्रेडिट लेने को लेकर फैजल खान उर्फ खान सर और रौशन आनंद के बीच विवाद शुरू हुआ था। यह प्रतिद्वंद्विता 2 जून की रात को मुसल्लहपुर स्थित खान सर के सेंटर पर पथराव, तोड़फोड़ और गार्ड्स के साथ मारपीट के हिंसक रूप में बदल गई। इसके बाद 3 जून को पुलिस ने रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

इस हाई-प्रोफाइल मामले में दूसरा बड़ा मोड़ तब आया जब ज्ञान बिंदु एकेडमी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें खान सर के गार्ड्स द्वारा फायरिंग करते देखा गया। इस मामले में कदमकुआं थाना पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज कर खान सर को भी आरोपी बनाया।

हालांकि जहाँ एक तरफ रौशन आनंद सलाखों के पीछे दिन काट रहे हैं, वहीं खान सर को बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस राहत के तुरंत बाद खान सर ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया है जहां उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और बंद पड़े कोचिंग सेंटर को दोबारा खोलने की गुहार लगाई है।

इस बीच ज्ञान बिंदु एकेडमी के छात्रों और चर्चित छात्र नेता दिलीप कुमार ने रौशन सर को निर्दोष बताते हुए सड़कों पर मार्च निकालने का एलान किया है जिससे पटना के प्रशासनिक हलके में तनाव का माहौल है।

दोनों पक्षों की कानूनी स्थिति पर एक नजर

पक्ष (कोचिंग संचालक) मौजूदा स्थिति वर्तमान कानूनी स्टेटस आगामी तारीख
रौशन आनंद (ज्ञान बिंदु) बेऊर जेल में बंद (3 जून से) सेशन कोर्ट में नियमित जमानत (Regular Bail) याचिका दायर। 11 जून 2026 (जमानत पर सुनवाई)
फैजल खान उर्फ खान सर जेल से बाहर सिविल कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक; एफआईआर रद्दे करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका। 20 जून 2026 (अग्रिम जमानत पर अगली सुनवाई)

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